Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana : झारखंड सरकार ने ‘मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना’ नामक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है जो राज्य की विधवा महिलाओं के लिए है। इस कार्यक्रम में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा, योजना का लक्ष्य विधवा महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है और उन्हें समाज में स्वतंत्रता और स्वावलंबन की भावना देना है। इस लेख में हम इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसका लाभ उठाने का तरीका भी बताएंगे। इसलिए आप लेख के अंत तक बने रहेंगे।
Table of Contents
Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना |
शुरू किसने की | CM चंपई सोरेन |
विभाग | महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग |
लाभार्थी | झारखंड की विधवा महिलाएं |
लाभ | 2 लाख रु. |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। इस योजना में राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें ₹200,000 का प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। झारखंड राज्य की विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जो सरकार के सभी पत्रों को पूरा करेंगी। राज्य की महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आप इस आवेदन से लाभ ले सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Benefits
- झारखंड राज्य में विधवा महिलाओं को पूर्ण विवाह करने का प्रोत्साहन देने के लिए उनकी आर्थिक मदद दी जाएगी।
- विधवा महिलाओं को पूर्ण विवाह करने के लिए दो लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- सरकार प्रोत्साहन राशि को बैंक खाते में डाल देगी।
- विधवा को पूर्ण विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने वाली महिलाओं को ही फायदा मिलेगा।
- इस योजना को महिलाओं में बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने संचालित किया है।
- विधवा पेंशन भुगतान के लिए राज्य सरकार का भाव भरा कम किया जाएगा।
- विवाहित महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा।
- विधवा महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे
Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Eligibility
- झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है, जो राज्य की विधवा महिलाओं को लाभ देती है।
- योजना केवल पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को फायदा होगा।
- झारखंड राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर दो लाख रुपये मिलेंगे।
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए।
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत विधवा महिलाओं के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी जाती है।
Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Documents
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना हेतु आवेदन (Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Apply)
- बाल विकास परियोजना प्रमुख के कार्यालय में पहले जाना होगा।
- इसके बाद आपको झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पूर्ण विवाह योजना के आवेदन फार्म को संबंधित अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण भरना होगा।
- इसके बाद आपको सभी दस्तावेजों को आवेदन फार्म में डाल देना होगा।
- यह फॉर्म वापस कार्यालय में भरना होगा।
- आवेदन फार्म जमा होने के बाद इस फॉर्म को जांच किया जाएगा।
- इसके बाद आपके खाते में ₹200000 की धनराशि दी जाएगी।
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Conclusion
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य की विधवा महिलाओं को समाज में सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का मौका देती है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ पुनर्विवाह के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। यह योजना न केवल उनके आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने का संदेश देगी। इसलिए, झारखंड सरकार की इस योजना को सफल बनाने में हम सभी को योगदान देना चाहिए।