Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना में सरकार द्वारा उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके परिवार के मुखिया का देहांत किसी दुर्घटना या अन्य किसी कारण से हो जाता है। सरकार के द्वारा इस योजना में ऐसे परिवार को आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है।
परिवार में मुखिया का मृत्यु हो जाने के पश्चात अक्सर परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा इन्हीं गरीब परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का शुरूआत किया गया है ताकि इन परिवारों को जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार के कठिनाइयों का सामना न करना पढ़े।
ऐसे में अगर आप बिहार सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज का यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पोस्ट में आपको मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलने वाला है तो आप पोस्ट में अंत तक बने रहें।
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Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2024
बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना का शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है जिसमें राज्य के उन परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। बता दे कि बिहार सरकार के द्वारा इस योजना में मुख्यतः उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके परिवार के मुखिया का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है।
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana
ऐसे परिवारों को बिहार सरकार द्वारा ₹20000 का आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह राशि उस स्थिति में प्राप्त होता है जब मृत्यु होने वाले व्यक्ति का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह राशि पीड़ित के परिवारों के बैंक खाते में भेजा जाता है। ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है।
- इस योजना में बिहार सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें जीवन यापन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े।
- इस योजना का लाभ मुख्यतः उन परिवारों को प्राप्त होता है जिनके परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु हो जाता है।
- सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह राशि मृतक के परिवारों को प्राप्त होता है जो बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी परिवारों को दिया जाता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार के कमाने वाले सदस्य का मृत्यु हुआ है तो ही लाभ मिलता है।
- योजना का लाभ उस स्थिति में प्राप्त होता है जब मृतक का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच पाया जाता है।
- अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- Fir की फोटो कॉपी
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मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना आवेदन आप नजदीकी एसडीओ ऑफिस से जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे बताएं गए स्टेप को फॉलो करें –
- ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक पोर्टल में जाना है।
- आधिकारिक पोर्टल के मुख्य पेज पर आपको नागरिक अनुभाग के सेशन में खुद का पंजीकरण का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगी जहां आपको Sign up for MeriPehchan पर क्लिक करना है।
- इसके बाद मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
- इसके बाद आपके लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त होगा जिसकी मदद से पोर्टल में लॉगिन करना है।
- इसके बाद आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको आपको भरना है।
- एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है और फिर अंत में सबमिट करना है।
- सबमिट करने के पश्चात आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा जिसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
इस प्रकार से आप बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।